बिहार में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, बिहार सरकार ला रही सख़्त कानून

पटना | बिहार में अब परीक्षा में नकल करने वालों और नकल करवाने वालों की खैर नहीं। नीतीश सरकार पेपर लीक और धांधली रोकने के लिए बुधवार को विधानसभा में एक सख्त कानून ला रही है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह कानून सभी पर लागू होगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई और। केंद्र सरकार पहले ही ऐसा कानून बना चुकी है और राज्यों से भी इसे लागू करने को कहा है। इस बिल के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति परीक्षा में गड़बड़ी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 5 साल की जेल हो सकती है। साथ ही, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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